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मैके िनक डीजल - CITS




              a   काय  क ों के   ोर और ब चों तथा सीिढ़यों और माग  से  ितिदन झाड़ लगाकर या िकसी अ   भावी िविध से गंदगी और वे  का संचय हटाया
                                                              ू
                 जाएगा तथा उिचत तरीके  से उसका िनपटान िकया जाएगा;

              b     ेक काय  क  के   ोर को   ेक स ाह म  कम से कम एक बार धुलाई करके , जहाँ आव क हो वहाँ कीटाणुनाशक का उपयोग करके
                 या िकसी अ   भावी िविध से साफ िकया जाएगा;

              c   जहाँ िकसी िविनमा ण  ि या के  दौरान  ोर गीला होने की संभावना हो, वहाँ जल िनकासी के  ऐसे  भावी साधन उपल  कराए जाएँ गे, जैसा
                 िक बनाए रखा गया है; -

                          Fig 22

























           सभी आंत रक दीवार  और िवभाजन, सभी छत  या कमरों के  शीष  तथा सभी दीवार , गिलयारे और सीिढ़यों के  िकनारे और शीष  पांच वष  की   ेक अविध
           म  कम से कम एक बार पुनः  रंगे जाएं गे या पुनः  वािन श िकए जाएं गे;

           1   जहां उ   धोने यो  पानी के  रंग से रंगा गया है, वहां तीन वष  की   ेक अविध म  कम से कम एक बार ऐसे रंग के  कम से कम एक कोट से पुनः
              रंगा जाएगा और छह महीने की   ेक अविध म  कम से कम एक बार धोया जाएगा;
           2   जहां उ   वािन श िकया गया है या जहां उनकी िचकनी अभे  सरफे स है, उ   िनधा  रत िविधयों  ारा चौदह महीने की   ेक अविध म  कम से कम
              एक बार साफ िकया जाएगा

           3   िकसी अ  मामले म , उ   सफे दी या रंग से धोया जाएगा, और सफे दी या रंग धुलाई चौदह महीने की   ेक अविध म  कम से कम एक बार की
              जाएगी;
           4   सभी दरवाजे और  खड़की के   े म और अ  लकड़ी या धातु के  ढांचे और शटर को प ट या वािन श िकया जाएगा और प  िटंग या वािन िशंग पांच वष
              की   ेक अविध म  कम से कम एक बार की जाएगी;

           5   खंड ‘dʼ  ारा अपेि त  ि याएं  िजन तारीखों को की जाती ह , उ   िनधा  रत रिज र म  दज  िकया जाएगा।
           6   यिद िकसी कारखाने या कारखानों के  वग  या िववरण या कारखाने या कारखानों के  वग  या िववरण के  िकसी भाग म  िकए जाने वाले काय  की
               कृ ित को देखते  ए अिधभोगी के  िलए उपधारा (1) के  सभी या िकसी उपबंध का अनुपालन करना संभव नहीं है, तो रा  सरकार आदेश  ारा ऐसे
              कारखाने या कारखानों के  वग  या िववरण या भाग को उस उपधारा के  िकसी उपबंध से छू ट दे सकती है और कारखाने को    अव ा म  रखने
              के  िलए वैक  क तरीके  िनिद   कर सकती है।

           अपिश ों और बिहः  ावों का िनपटान (Disposal of wastes and effluents) (Fig 23)
           •     ेक कारखाने म  िविनमा ण  ि या के  कारण होने वाले अपिश ों और बिहः  ावों के  उपचार के  िलए  भावी  व ा की जाएगी, तािक उ
              हािनरिहत बनाया जा सके , और उनके  िनपटान के  िलए भी  व ा की जाएगी।

           •   रा  सरकार उप-धारा (1) के  तहत की जाने वाली  व ाओं को िनधा  रत करने वाले िनयम बना सकती है या यह अपे ा कर सकती है िक उप-
              धारा (1) के  अनुसार की जाने वाली  व ाओं को ऐसे  ािधकारी  ारा अनुमोिदत िकया जाएगा, जैसा िक िनधा  रत िकया जा सकता है।


                                                           22

                                         CITS : ऑटोमोिटव - मैके िनक डीजल - पाठ 01 - 04
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