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इले ीिशयन - CITS
िनयम सं ा 61: अथ से कने न (Rule no.61: Connection with earth)
1 िन वो ेज पर िस म के अथ से कने न पर िन िल खत ावधान लागू होंगे, जहां फे ज या बाहरी के बीच वो ेज सामा प से 125 वो से
अिधक है और म म वो ेज पर िस म के मामले म ।
a तीन-फे ज चार-वायर िस म के ूट ल कं ड र, और दो-फे ज तीन-वायर िस म के म कं ड र को जनरेिटंग ेशन और सब ेशन दोनों
पर अथ के साथ कम से कम दो अलग और िविश कने नों ारा अथ से जोड़ा जाएगा। इसे उपभो ा के प रसर म अथ के साथ िकसी भी
कने न के अलावा िड ी ूशन िस म या सेवा लाइन के साथ एक या अिधक िबंदुओं पर भी अथ से जोड़ा जा सकता है।
b संक ि त के बल वाली िवद् युत स ाई लाइनों वाली िस म के मामले म , ऐसे के बलों के बाहरी कं ड र को अथ के साथ दो अलग और िविश
कने नों ारा अथ से जोड़ा जाएगा।
c अथ के साथ कने न म एक िलंक शािमल हो सकता है िजसके मा म से परी ण के उ े से या िकसी दोष का पता लगाने के िलए कने न
को अ थायी प से बािधत िकया जा सकता है।
d ावत करंट िस म के मामले म , अथ के साथ कने न म कोई ितबाधा (के वल चिगयर या उपकरणों के संचालन के िलए आव क
ितबाधा के अलावा), कट-आउट या सिक ट- ेकर नहीं डाला जाएगा, और यह पता लगाने के िलए िकए गए परी ण का प रणाम िक ा अथ
के साथ कने न के मा म से गुजरने वाली करंट (यिद कोई हो) सामा है, स ायर ारा िविधवत दज िकया जाएगा।
e कोई भी उसके मािलक और िनरी क की सहमित के िबना िकसी ऐसे जलमाग की सहायता से न तो अथ से संबंध बनाएगा और न ही
उसके संपक म रखेगा जो उसका नहीं है।
f ावत करंट िस म जो पूव प से अथ से जुड़ी ह , िवद् युत प से पर र जुड़ी हो सकती ह । बशत िक अथ के साथ ेक कने न
संबंिधत िवद् युत स ाई लाइनों के धातु आवरण और धातु कवच (यिद कोई हो) से बंधा हो।
2 ेक जनरेटर, थर मोटर, तथा जहाँ तक संभव हो, पोट बल मोटर, तथा सभी ट ांसफाम रों के धातु भागों (जो कं ड र के प म अिभ ेत नहीं ह )
तथा ऊजा िविनयमन या िनयं ण के िलए उपयोग िकए जाने वाले िकसी अ उपकरण और सभी म म वो ेज ऊजा उपभोग करने वाले उपकरणों
को मािलक ारा अथ से दो अलग और सु कने नों ारा अथ से जोड़ा जाएगा।
3 िकसी भी िवद् युत स ाई -लाइन या उपकरण को शािमल करने वाले या उसकी सुर ा करने वाले सभी धातु आवरण या धातु आवरण अथ से जुड़े
होंगे तथा उ सभी जं न-बॉ ों और अ उद् घाटनों से इस कार जोड़ा और जोड़ा जाएगा िक उनकी पूरी लंबाई म अ ा यांि क और िवद् युत
कने न बन सके :
बशत िक जहां स ाई कम वो ेज पर हो, यह उप-िनयम पृथक दीवार ूबों या ैके टों, इले ोिलयस , चों, छत फै न या अ िफिटं (पोट बल ह ड
ल पों और पोट बल तथा प रवहन यो उपकरणों को छोड़कर) पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक िक उनम अथ टिम नल न लगाया गया हो।
आगे यह भी ावधान है िक जहां स ाई कम वो ेज पर है और जहां इं ालेशनएं नई या पुनिन िम त (renovated) ह , सभी ग सॉके ट तीन-िपन कार
के होंगे और तीसरा िपन थायी प से और कु शलतापूव क (Pefficiently) अथ से जुड़ा होगा।
4 िवद् युत स ाई लाइनों या उपकरणों को ऊजा दान करने से पहले, सभी अिथ ग िस म का िवद् युत रेिज स के िलए टे ड िकया जाएगा, तािक
कु शल अिथ ग सुिनि त की जा सके ।
5 इसके अित र , स ायर की सभी अथ -स क िस म का रेिज स के िलए टे ड शु मौसम के दौरान ेक दो वष म कम से कम एक बार
शु िदन पर िकया जाएगा।
6 ेक िकए गए अथ -टे और उसके प रणाम का रकाड स ायर ारा परी ण के िदन के बाद कम से कम दो वष की अविध तक रखा जाएगा
तथा आव कता पड़ने पर िनरी क को उपल कराया जाएगा।
िनयम सं ा 62: म म वो ेज पर िस म (Rule no.62: Systems at medium voltage)
जहां म म वो ेज स ाई िस म काय रत है, वहां अथ और उसी िस म का िह ा बनने वाले िकसी भी कं ड र के बीच वो ेज, सामा प र थितयों
म , कम वो ेज से अिधक नहीं होना चािहए।
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CITS : पावर - इले ीिशयन & वायरमैन - पाठ 20 - 25

